संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and Its Territory)

The Union and Its Territory in Hindi
संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and Its Territory)
संविधान के भाग 1 में भारत के क्षेत्र से संबंधित चार अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। भारत के राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गए है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति, 'भारत का संघ', 'भारत के क्षेत्र' का पर्याय नहीं है; 'संघ' में केवल वे राज्य शामिल हैं जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और संघ के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं, जबकि 'भारत का क्षेत्र' में पूरा क्षेत्र शामिल है, जिस पर भारत की संप्रभुता फैली हुई है।

अनुच्छेद 2 के अनुसार भारतीय संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनो और शर्तो पर, जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकता हैं।

अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माताओ ने संसद को एक सरल प्रक्रिया द्वारा राज्यों को पुनर्गठित करने और उनका नाम बदलने की शक्ति प्रदान की गयी हैं।

मूल संविधान में राज्यों और क्षेत्रों की चार श्रेणियां थीं। लेकिन सातवें संशोधन अधिनियम, 1956 के बाद से, सभी राज्य (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) एक वर्ग के हैं और राज्यों से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधान उन सभी पर एक ही तरीके से लागू होते हैं।

राज्यों के भीतर कुछ अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, प्रावधान विशेष रूप से पांचवें और सोलहवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेशों के तहत प्रशासित प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाता है। राष्ट्रपति ने उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति को सूचित किया गया हैं।

वर्तमान में, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
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