चार्टर एक्ट (Charter Act), 1813 |
ईस्ट
इंडिया कंपनी अधिनियम (the East India Company Act) 1813, जिसे चार्टर एक्ट (Charter Act), 1813 भी
कहा जाता है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1793 में
जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया, और भारत में कंपनी के
शासन को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया.
हलांकि, इस वक़्त तक ब्रिटेन और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंद कर, सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार के अन्दर लेने की मांग उठाने लगी थी. ईस्ट
इंडिया कंपनी का भारतीय और एशियाई वाणिज्य पर एकाधिकार, चाय और अफीम के क्षेत्र में छोड़कर,
सभी जगह से खत्म कर दिया गया.
चार्टर एक्ट (Charter Act), 1813 की विशेषताएं
1.
ईस्ट इंडिया
कंपनी का भारतीय व्यापर का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया. अब एशिया के अन्दर उसके
पास चीन और कुछेक एशियाई देशो में ही एकाधिकार बचा था.
2.
ईसाई
मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गयी
3.
भारत में
शिक्षा के लिए एक लाख रुपये खर्च करने का बजट बनाया गया.