चार्टर एक्ट (Charter Act), 1793

Charter Act 1793 in Hindi
चार्टर एक्ट (Charter Act), 1793
ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793, जिसे चार्टर एक्ट (Charter Act) 1793 भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकछत्र व्यापार करने के लिए जारी किए गए ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर को नवीनीकृत करता हैं, और भारत में यह कंपनी के शासन को अगले 20 साल के लिए बढ़ा देता हैं.

चार्टर एक्ट 1793 की विशेषताएं
1. बीते शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि-विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गयी.
2. गवर्नर जनरल और गवर्नरों की परिषदों की सदस्यता लिए भारत में कम-से-कम 12 वर्षों तक रहने का अनुभव को आवश्यक कर दिया गया.
3. नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ.
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